यह योजना विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। यह योजना केवल उन्हीं नागरिकों के लिए है जो उत्तर प्रदेश राज्य में अधिवासित हैं। इस योजना के अंतर्गत, शादी करने वाले दिव्यांगजनों को पुरस्कार दिया जाता है। शादी राज्य के पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत होनी चाहिए और विवाहित जोड़े में से एक या दोनों दिव्यांगजन होने चाहिए।
UP Marriage Incentive Reward Scheme Details : विवरण
आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और दिव्यांगजन हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है! उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह प्रोत्साहन रिवार्ड योजना शुरू की है, जिसके तहत शादी करने वाले दिव्यांगजनों को पुरस्कार दिया जाता है।
Table of Contents
UP Marriage Incentive Reward Scheme Objective
यह योजना दिव्यांगजनों को समाज में शामिल करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के माध्यम से, दिव्यांगजनों को विवाह के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से, उन्हें समाज में समानता का अनुभव होता है और वे अपने जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा, इस योजना से दिव्यांगजनों की सामाजिक स्थिति में सुधार भी होता है, क्योंकि यह उन्हें समाज के साथ जुड़ने और स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है।
UP Marriage Incentive Reward Scheme Eligibility Criteria : पात्रता मानदंड
यदि आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले दिव्यांगजन हैं और विवाह प्रोत्साहन रिवार्ड योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
1. विकलांगता:
- कम से कम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- विकलांगता का प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
2. निवास:
- जोड़े को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए या कम से कम पांच वर्षों के लिए उसके निवास स्थान का निवासी होना चाहिए।
3. आपराधिक रिकॉर्ड:
- जोड़े के किसी भी सदस्य को किसी भी अपराधिक मामले में दोषी नहीं पाया गया होना चाहिए।
4. आयु:
- लड़की की आयु विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
- लड़के की आयु विवाह के समय कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
5. आयकर:
- जोड़े का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
6. विवाह पंजीकरण:
- विवाह को पंजीकृत किया गया होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश विवाह प्रोत्साहन रिवार्ड योजना दिव्यांगजनों को विवाह के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, दिव्यांगजनों को विवाह करने पर पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार राशि दंपत्ति में विकलांगता वाले व्यक्ति/व्यक्तियों और उनकी आयु के आधार पर भिन्न होती है।
UP Marriage Incentive Reward Scheme : के लाभ
- आर्थिक सहायता: पुरस्कार राशि दिव्यांगजनों को विवाह के खर्चों को पूरा करने में सहायता करती है।
- सामाजिक समावेश: यह योजना दिव्यांगजनों को सामाजिक रूप से शामिल करने में मदद करती है।
- आत्मनिर्भरता: यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करती है।
पुरस्कार राशि:
दिव्यांगता | पुरस्कार राशि |
---|---|
युवक में विकलांगता | ₹15,000 |
लड़की में विकलांगता | ₹20,000 |
युवक और लड़की दोनों में विकलांगता | ₹35,000 |
यह योजना दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
UP Marriage Incentive Reward Scheme Required Documents : आवश्यक दस्तावेज
यदि आप उत्तर प्रदेश विवाह प्रोत्साहन रिवार्ड योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
1. आयु प्रमाण पत्र:
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- 10वीं या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र
2. पता प्रमाण पत्र:
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- बिजली बिल
- पानी का बिल
3. फोटोग्राफ:
- नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ
4. विकलांगता प्रतिशत प्रमाण पत्र:
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
5. विवाह प्रमाण पत्र:
- विवाह पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह दस्तावेजों की एक सूची है जो आपको योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी।
UP Marriage Incentive Reward Scheme Application Process: आवेदन प्रक्रिया
आप इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: https://uphwd.gov.in/hi
- पंजीकरण पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक जानकारी प्रदान करें:
- जोड़े की विकलांगता का प्रकार और प्रतिशत
- जोड़े का नाम
- जोड़े का वर्तमान पता
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- आवेदन पत्र सबमिट करें।
ध्यान दें:
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित सभी बिंदुओं पर इच्छित जानकारी देनी होगी।
- अपने जिले के जिला विकलांग प्रभाग को 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करना अनिवार्य है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदन पत्र जिला विकलांग प्रभाग कार्यालय से प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक जानकारी प्रदान करें:
- जोड़े की विकलांगता का प्रकार और प्रतिशत
- जोड़े का नाम
- जोड़े का वर्तमान पता
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- आवेदन पत्र जिला विकलांग प्रभाग कार्यालय में जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज:
- आयु प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण पत्र
- फोटोग्राफ
- विकलांगता प्रतिशत प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
UP Marriage Incentive Reward Scheme: अधिक जानकारी के लिए
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबसाइट: https://uphwd.gov.in/hi
- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी (डीएसओ) कार्यालय
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